अंबाला 14, अक्तूबर- उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि अम्बाला जिले में फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों पर 60 हजार रूपए का जुर्माना किया है। इस जिले में सैटेलाईट के माध्यम 51 जगहों पर आग लगने की सूचनाएं मिली। इन सूचनाओं के आधार पर अधिकारियों को मौके पर भेजा गया और 51 में से 25 सूचनाएं सही पाई गई हैं।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने आज यहां बातचीत करते हुए कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ-साथ अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी लगातार फसल अवशेषों को आग न लगाने के प्रति गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इस विभाग की तरफ से हर गांव में जागरूकता शिविरों का आयोजन करके किसानों को फसल अवशेषों का प्रबंधन करने पर मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही किसानों को फानों में आग लगाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यहां फसल अवशेषों का प्रबंधन करने पर सरकार की तरफ से एक हजार रूपए प्रति एकड़ का लाभ मिलता है वहीं फसल अवशेषों मे आग लगाने से किसानों के मित्र कीट तो नष्ट होते ही हैं, साथ में ही भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है।
उन्होंने कहा कि 14 अक्तूबर तक अम्बाला जिले में फसल अवशेषों में सैटेलाईट प्रणाली के माध्यम से आग लगने के 51 मामले सामने आए। इन मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की तरफ से टीम भेजी गई। इन टीमों ने रिपोर्ट उपलब्ध करवाई कि 51 में से 25 जगहों पर फानों में आग लगने की घटनाएं सही पाई गई हैं। इस सूचना के आधार पर 25 किसानों के मौके पर चालान किए गए और इन सभी पर 60 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि अम्बाला जिले में फसल अवशेषों में किसी भी कीमत पर आग नहीं लगने देनी। सभी अधिकारी फिल्ड में रहकर काम करना सुनिश्चित करेंगे। अगर अधिकारी और कर्मचारी ने जरा सी भी लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
दीपावली और अन्य त्यौहारों पर रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की होगी अनुमति: पार्थ गुप्ता
अम्बाला में दीपावली व अन्य त्यौहारों को छोडक़र 22 अक्तूबर से 31 जनवरी 2025 तक रहेगा पटाखे चलाने पर प्रतिबंध, क्रिसमिस व नववर्ष पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की होगी अनुमति
अम्बाला, 14 अक्टूबर- जिलाधीश एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि अदालत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों की पालना करते हुए अम्बाला जिले में 22 अक्तूबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक पटाखे बनाने, बेचने और चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों का प्रयोग दीपावली, क्रिसमिश, नववर्ष, गुरू पर्व व अन्य त्यौहारों पर निर्धारित समय अवधि के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सक्लोसिव एक्ट 1884 व एक्सक्लोसिव रूल 2008 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जारी आदेशों में कहा है कि धारा 163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सक्लोसिव एक्ट 1884 व एक्सक्लोसिव नियमों को जहन में रखते हुए अम्बाला जिले में ग्रीन पटाखों को छोडक़र दूसरे पटाखे बनाने, बेचने, चलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 22 अक्तूबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। लेकिन इस अवधि के दौरान दीपावली के दिनों, गुरू पर्व व अन्य महोत्सवों पर रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही क्रिसमिश और नववर्ष पर भी ग्रीन पटाखे रात्रि 11.55 से लेकर 12.30 बजे तक चलाए जा सकेंगे।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने जिला के लोगों से दिवाली का त्यौहार ग्रीन पटाखों के साथ मनाने की अपील की है और कहा है कि सभी को प्रदूषण नियंत्रण के प्रति सजग होकर सहयोग करना होगा तभी प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। जिलाधीश पार्थ गुप्ता द्वारा हाल ही में पटाखों के भंडारण, निर्माण व इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगाया है। प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर पडऩे वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए जिलाधीश द्वारा प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वायु प्रदूषण सबके लिए समान रूप से हानिकारक है। वायु प्रदूषण से पर्यावरण व आमजन सहित बच्चों, बुजुर्गों व दिल की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोगों को कई बीमारियां भी हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों व रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश में सर्दी के मौसम विशेषकर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक वायु प्रदूषण पीक पर होता है। पटाखे फोडना वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। पटाखे फोडने से वायु में केवल मैटल पार्टिकल्स खतरनाक टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स व गैस ही उत्सर्जित नहीं होती बल्कि इससे हार्मफुल पीएम 2.5 व पीएम-10 भी निकलते हैं, जिनसे व्यापक स्तर पर वायु प्रदूषण होता है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-एनजीटी ने पटाखे चलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर कड़ा संज्ञान लिया है और पटाखे चलाने पर पूरी तरह सख्त हैं।
फोटो- डीसी पार्थ गुप्ता
यूएचबीवीएन की तरफ से 15 अक्तूबर को किया जायेगा समस्याओं का समाधान
अम्बाला, 14 अक्टूबर- बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए यूएचबीवीएन की तरफ से 15 अक्तूबर को प्रात: 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक अम्बाला शहर के अधीक्षक अभियंता यूएचबीवीएन के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया जायेगा। विभाग के प्रवक्ता के अनुसार सर्कल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम यूएचबीवीएन की अध्यक्षता अधीक्षक अभियंता वी.के. गोयल करेंगे। उन्होने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि सर्कल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में बिजली सम्बन्धित वे समस्याएं जिनका स्थानीय अधिकारियों से मिलने के उपरांत भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसे सभी उपभोक्ता अपनी समस्याओं को इस फोरम के समक्ष रख सकते हैं। उन्होने कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ता जिनका बिजली संबधी केस न्यायालय में विचाराधीन है, जिनकी शिकायत एवं मामला दो वर्ष से पुराना है, ऐसे उपभोक्ता सुनवाई के पात्र नहीं होगे। इसके अलावा बिजली चोरी सम्बन्धित शिकायतें भी इस बैठक में नहीं सुनी जायेेंगी।